जोधपुर: दुष्कर्म के दोषी आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने 75 दिनों की मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत दी थी। जमानत मिलने के बाद वह इंदौर से जोधपुर पहुंच गया है।
आसाराम को नाबालिग शिष्या के यौन शोषण के आरोप में दोषी पाया गया था, जिसके बाद उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 7 जनवरी को उसे चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दी थी।
जेल से बाहर आने के बाद आसाराम इंदौर से जोधपुर पहुंचा, जहां भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वह पाल गांव स्थित अपने आश्रम में गया। इस दौरान उसने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की।
राज्य सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियां इस बात की निगरानी कर रही हैं कि आसाराम कोर्ट की शर्तों का पालन कर रहा है या नहीं।
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