जयपुर: जल जीवन मिशन (JJM) घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा गिरफ्तार किए गए कांग्रेस नेता महेश जोशी को अदालत से बड़ी राहत मिली है। पत्नी के निधन के चलते अदालत ने उन्हें चार दिन की अंतरिम जमानत दी है। इस दौरान वे जेल से बाहर रह सकेंगे और अंतिम संस्कार समेत अन्य आवश्यक पारिवारिक कार्य संपन्न कर पाएंगे।
महेश जोशी को 900 करोड़ रुपये के जल जीवन मिशन घोटाले के आरोप में हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप है कि जल जीवन मिशन के तहत चल रहे पानी सप्लाई प्रोजेक्ट्स में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताएं हुईं, जिनमें जोशी की संलिप्तता पाई गई।
महेश जोशी की पत्नी के निधन की सूचना के बाद, उनके वकीलों ने अदालत में अंतरिम जमानत की अर्जी दायर की थी। अदालत ने मानवीय आधार पर उनकी याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें चार दिन के लिए जेल से बाहर रहने की अनुमति दी। तय समय सीमा के बाद उन्हें दोबारा अदालत के समक्ष पेश होना होगा।
जल जीवन मिशन घोटाले की जांच में ED लगातार सक्रिय है। सूत्रों के अनुसार, इस घोटाले में कई और बड़े नामों के सामने आने की संभावना है। ED ने जोशी से कई दौर की पूछताछ भी की है और वित्तीय लेन-देन से जुड़े अहम दस्तावेज भी जब्त किए हैं।
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