बॉलीवुड अभिनेता: सलमान खान को राजस्थान राज्य उपभोक्ता आयोग से बड़ी राहत मिली है। आयोग ने कोटा जिला उपभोक्ता आयोग के 26 दिसंबर 2025 के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें सलमान खान को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होकर अपने हस्ताक्षरों का नमूना देने के निर्देश दिए गए थे।
यह राहत राजश्री पान मसाला कंपनी और सलमान खान द्वारा राज्य उपभोक्ता आयोग में दायर रिवीजन याचिका पर सुनवाई के बाद मिली। मामले की सुनवाई न्यायिक सदस्य निर्मल सिंह मेड़तवाल और सदस्य जय गौत्तम की बेंच ने की। आयोग ने अगली सुनवाई तक जिला उपभोक्ता आयोग, कोटा के आदेश पर स्टे लगा दिया है।
दरअसल, कोटा जिला उपभोक्ता आयोग में दायर एक परिवाद में सलमान खान को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया गया था। आयोग ने सलमान खान की ओर से पेश वकालतनामे और जवाब पर किए गए हस्ताक्षरों की एफएसएल जांच कराने की अनुमति दी थी और इसके लिए सलमान खान को हस्ताक्षर का सैंपल देने के निर्देश दिए थे।
यह परिवाद इंद्रमोहन सिंह द्वारा दायर किया गया था। परिवाद में आरोप लगाया गया कि राजश्री पान मसाला कंपनी और उसके ब्रांड एंबेसडर सलमान खान ‘केसर युक्त इलायची’ और ‘केसर युक्त पान मसाला’ के नाम पर भ्रामक विज्ञापन कर रहे हैं।
परिवाद में कहा गया कि जब केसर की कीमत लगभग 4 लाख रुपए प्रति किलो है, तो 5 रुपए के पाउच में केसर कैसे दिया जा सकता है। इससे आम जनता को भ्रमित किया जा रहा है और युवा वर्ग पान मसाला की ओर आकर्षित होकर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहा है।
परिवादी ने सलमान खान के वकालतनामे और जवाब पर किए गए हस्ताक्षरों को लेकर भी आपत्ति जताई थी और उनकी जांच की मांग की थी।
राज्य उपभोक्ता आयोग में राजश्री पान मसाला और सलमान खान की ओर से पेश वकीलों ने दलील दी कि यह परिवाद सुनवाई योग्य ही नहीं है। परिवादी स्वयं उपभोक्ता नहीं है और उसने सार्वजनिक हित में परिवाद दायर करने की बात कही है, जबकि उपभोक्ता आयोग केवल उपभोक्ताओं के हितों से जुड़े मामलों की सुनवाई करता है।
वकीलों ने यह भी कहा कि जिस विज्ञापन को पान मसाला का विज्ञापन बताया जा रहा है, वह वास्तव में सिल्वर कोटेड इलायची का विज्ञापन है, न कि पान मसाला का।
इन दलीलों को सुनने के बाद राज्य उपभोक्ता आयोग ने कोटा जिला उपभोक्ता आयोग के आदेश पर रोक लगाते हुए मामले को आगे की सुनवाई के लिए राज्य उपभोक्ता आयोग की सर्किट बेंच, कोटा को ट्रांसफर कर दिया है।
इसी विज्ञापन से जुड़े एक अन्य मामले में जिला उपभोक्ता आयोग द्वितीय, जयपुर ने भी सलमान खान के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर रखे हैं। यह वारंट योगेन्द्र सिंह द्वारा दायर परिवाद पर जारी किए गए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 6 फरवरी को निर्धारित की गई है।
राज्य उपभोक्ता आयोग से मिली इस राहत के बाद फिलहाल सलमान खान को कोटा जिला उपभोक्ता आयोग में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट मिल गई है। हालांकि, राजश्री पान मसाला विज्ञापन से जुड़े मामलों में कानूनी लड़ाई अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है और आगे की सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी।
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