विभाग के अनुसार, सितंबर माह के अंतिम सप्ताह से 13 अक्टूबर तक विशेष निगरानी अभियान के तहत 62 परिवहन वाहनों को निरुद्ध किया गया। इनमें से 41 वाहनों की जांच पूरी कर 2 करोड़ 87 लाख रुपये की शास्ति वसूली गई है। शेष 21 वाहनों का भौतिक सत्यापन और जांच जारी है। जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
वाणिज्यिक कर विभाग ने अजमेर, अलवर, भिवाड़ी, भीलवाड़ा, कोटा, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, श्रीगंगानगर और पाली सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में परिवहन वाहनों की सघन जांच की। कार्रवाई के दौरान बाबा देवपुरी रोडलाइन, विजेता रोड कैरियर, के.एस. लॉजिस्टिक, न्यू भारती ट्रैवल्स, पूजा रोड कैरियर, मां वैष्णो ट्रांसपोर्ट, श्री बालाजी लॉजिस्टिक, ओम शिव ट्रांसपोर्ट कंपनी और अन्य परिवहनकर्ताओं के वाहन भी निरुद्ध किए गए।
विभाग ने परिवहनकर्ताओं, व्यापारियों और करदाताओं से अपील की है कि माल परिवहन के दौरान वैध टैक्स इनवॉइस या बिल, कंसाइनमेंट नोट और नियमानुसार आवश्यक ई-वे बिल सहित सभी संबंधित दस्तावेज अपने पास रखें।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि परिवहन के दौरान आवश्यक दस्तावेजों की कमी, दस्तावेजों में अनियमितता या कर चोरी पाए जाने पर वाहन स्वामी, परिवहनकर्ता और संबंधित करदाता के विरुद्ध प्रचलित कानूनी प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
वाणिज्यिक कर विभाग के अनुसार, कर अनुपालन सुनिश्चित करना, कर चोरी पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना और सरकारी राजस्व के नुकसान को रोकना विभाग की प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से प्रदेशभर में वाहनों की निगरानी और जांच का विशेष अभियान आगे भी जारी रहेगा। विभाग ने व्यापारियों एवं परिवहनकर्ताओं से कर नियमों का पालन करते हुए पारदर्शी और वैध तरीके से व्यापारिक गतिविधियां संचालित करने की अपील की है।
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