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भारत-पाक बॉर्डर पर ‘नाइट कर्फ्यू’ लागू: शाम 7 बजे बाद एंट्री बंद, DJ-लाउडस्पीकर पर भी रोक

श्रीगंगानगर। राजस्थान के सीमावर्ती जिले श्रीगंगानगर में भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सख्त कर दिया गया है। हाल ही में सामने आई तस्करी और संदिग्ध गतिविधियों की घटनाओं के बाद जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए बॉर्डर क्षेत्र में ‘नाइट कर्फ्यू’ लागू कर दिया है। अब सीमा से 3 किलोमीटर के दायरे में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक आम लोगों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

जिला प्रशासन के इस फैसले के बाद बॉर्डर से सटे गांवों और कस्बों में हलचल तेज हो गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कदम सुरक्षा एजेंसियों को बेहतर तरीके से काम करने और सीमा पार से होने वाली संदिग्ध गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

रात में बॉर्डर इलाके में एंट्री पूरी तरह बंद

नए आदेश के अनुसार, भारत-पाक सीमा से लगे क्षेत्रों में अब शाम 7 बजे के बाद किसी भी व्यक्ति के आने-जाने पर रोक रहेगी। यह प्रतिबंध अगली सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा।

इसका मतलब यह है कि जिन लोगों के खेत, घर या अन्य कार्यस्थल बॉर्डर के पास हैं, उन्हें निर्धारित समय से पहले अपने स्थानों पर पहुंचना होगा। प्रशासन ने लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि सुरक्षा कारणों से यह कदम बेहद जरूरी है।

DJ, लाउडस्पीकर और पटाखों पर भी बैन

सिर्फ आवाजाही ही नहीं, बल्कि रात के समय तेज आवाज वाले उपकरणों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। बॉर्डर इलाके में अब रात में DJ, लाउडस्पीकर, पटाखे और अन्य ध्वनि यंत्रों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।

प्रशासन का कहना है कि तेज आवाज और रोशनी से सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी और गश्त प्रभावित हो सकती है। ऐसे में शादी समारोह, पार्टियों या अन्य आयोजनों में भी रात के समय DJ बजाने की अनुमति नहीं होगी।

हालांकि, यह प्रतिबंध सरकारी और सुरक्षा एजेंसियों के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।

किन इलाकों में लागू रहेगा आदेश?

जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश सिर्फ श्रीगंगानगर शहर तक सीमित नहीं है। यह नियम जिले से लगने वाली पूरी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर लागू रहेगा।

इन क्षेत्रों में श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, घड़साना, रावला, रायसिंहनगर, पदमपुर और श्रीकरणपुर जैसे इलाके शामिल हैं। बॉर्डर से सटे गांवों में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी बढ़ा दी गई है।

पाकिस्तानी सिम इस्तेमाल करने पर सख्त कार्रवाई

प्रशासन ने एक और अहम आदेश जारी करते हुए पाकिस्तानी मोबाइल सिम के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। अधिकारियों के अनुसार, पाकिस्तान के मोबाइल टावरों का नेटवर्क भारतीय सीमा में 3 से 4 किलोमीटर तक पहुंच जाता है, जिससे सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है।

यदि किसी व्यक्ति के पास पाकिस्तानी सिम पाया गया या उसका उपयोग करते हुए पकड़ा गया, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

कानून के तहत जारी हुए आदेश

जिला मजिस्ट्रेट डॉ. अमित यादव ने यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

रात में बॉर्डर क्षेत्र में घूमते पाए जाने वाले लोगों से पूछताछ की जाएगी और जरूरत पड़ने पर गिरफ्तारी भी हो सकती है।

क्यों बढ़ाई गई सुरक्षा?

दरअसल, पिछले कुछ वर्षों में बीकानेर और श्रीगंगानगर रेंज में हेरोइन तस्करी के मामलों में तेजी आई है। अधिकारियों के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में 158.500 किलोग्राम हेरोइन जब्त की जा चुकी है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत अरबों रुपए बताई जा रही है।

पहले जहां इस इलाके में नशा तस्करी के मामले बेहद कम थे, वहीं अब लगातार बढ़ रही गतिविधियों ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने सीमावर्ती इलाकों में सख्ती बढ़ाने का फैसला लिया है।

लोगों से सहयोग की अपील

प्रशासन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस या सुरक्षा एजेंसियों को देने की अपील की है।

साथ ही लोगों से कहा गया है कि वे निर्धारित समय का पालन करें और रात 7 बजे से पहले सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं।


निष्कर्ष:

श्रीगंगानगर सहित राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों के बीच प्रशासन ने बॉर्डर क्षेत्र में नाइट कर्फ्यू लागू कर बड़ा कदम उठाया है। आवाजाही, DJ और पाकिस्तानी सिम पर प्रतिबंध जैसे फैसलों का उद्देश्य सीमा सुरक्षा को मजबूत करना और तस्करी जैसी गतिविधियों पर लगाम लगाना है।

Written By

Chanchal Rathore

Desk Reporter

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