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पंचायतीराज चुनाव: नामांकन को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के नए निर्देश, इन गलतियों पर खारिज हो सकता है पर्चा

जयपुर, 6 अक्टूबर। राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने नामांकन को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए नामांकन दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों को निर्धारित नियमों और दस्तावेजों का विशेष ध्यान रखना होगा। आयोग के कार्यक्रम के अनुसार जिला परिषद सदस्यों के नामांकन की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर और पंचायत समिति सदस्यों के लिए चरणवार अलग-अलग तिथियां निर्धारित हैं। 

नामांकन पत्र का कोई कॉलम खाली न छोड़ें

निर्देशों के अनुसार नामांकन पत्र और संबंधित शपथ पत्र में किसी भी कॉलम को खाली नहीं छोड़ा जाना चाहिए। यदि किसी जानकारी का अभाव है तो निर्धारित तरीके से उसका उल्लेख करना होगा। गलत या अधूरा नामांकन पत्र होने पर आपत्ति या जांच के दौरान पर्चा खारिज हो सकता है।

अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में ₹50 के नॉन-ज्यूडिशियल स्टांप पेपर पर शपथ पत्र देना होगा। इसे नोटरी, शपथ आयुक्त या सक्षम मजिस्ट्रेट से प्रमाणित कराना आवश्यक है। शपथ पत्र में मांगी गई जानकारी को पूरा भरना जरूरी है। 

घर में कार्यशील शौचालय की घोषणा जरूरी

नामांकन के साथ अभ्यर्थी को घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय होने और परिवार के किसी सदस्य के खुले में शौच नहीं जाने संबंधी घोषणा भी देनी होगी। यह शर्त पंचायत चुनाव के नामांकन से जुड़े दस्तावेजों में शामिल है।

बकाया राशि है तो पहले जमा करनी होगी

यदि अभ्यर्थी पर संबंधित पंचायती राज संस्था का बकाया है, तो नामांकन से पहले निर्धारित प्रक्रिया के तहत राशि जमा करना जरूरी होगा। वहीं, जिन अभ्यर्थियों पर कोई संबंधित बकाया नहीं है, उनके लिए अलग से नो-ड्यूज प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं बताया गया है।

आरक्षित सीट पर जाति प्रमाण पत्र जरूरी

आरक्षित वार्ड या सीट से चुनाव लड़ने वाले SC, ST और OBC अभ्यर्थियों को संबंधित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा निर्धारित प्रारूप में ही नामांकन पत्र दाखिल करना होगा। हस्तलिखित नामांकन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे, इसलिए अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा निर्धारित अथवा टाइप किए गए प्रारूप का ही उपयोग करना होगा। 

इतनी होगी जमानत राशि

जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य पद के लिए जमानत राशि सामान्य वर्ग के लिए ₹500 तथा महिला, SC, ST और OBC अभ्यर्थियों के लिए ₹250 निर्धारित है।

ऐसे में पंचायत चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए नामांकन से पहले सभी दस्तावेजों और

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