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ईज ऑफ ड्यूइंग बिजनेस के तहत रीको का बड़ा कदम, प्रत्यक्ष आवंटन योजना में ईएमडी वापसी के नियम बदले

जयपुर, 19 अगस्त। राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने और निवेशकों के लिए औद्योगिक भूखंड आवंटन प्रक्रिया को आसान बनाने की दिशा में रीको ने बड़ा कदम उठाया है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इनवेस्टमेंट समिट के तहत औद्योगिक इकाई स्थापित करने के इच्छुक निवेशकों को कम लागत पर औद्योगिक भूखंड उपलब्ध कराने के लिए संचालित प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 के नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है।

नए प्रावधानों के तहत अब आवेदकों को आवेदन वापस लेने और जमा की गई ईएमडी (अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट) राशि की वापसी को लेकर राहत मिलेगी। रीको का कहना है कि इन संशोधनों का उद्देश्य योजना को अधिक पारदर्शी, सरल और निवेशक हितैषी बनाना है।

आवेदन वापस लेने पर पूरी ईएमडी होगी वापस

प्रत्यक्ष आवंटन योजना के तहत औद्योगिक भूखंड के लिए आवेदन करते समय आवेदक को भूखंड के कुल देय प्रीमियम की 5 प्रतिशत राशि ईएमडी के रूप में ऑनलाइन जमा करनी होती है। आवेदन स्वीकृत होने के बाद सफल आवेदक को लेटर ऑफ ऑफर जारी किया जाता है और निर्धारित राशि व आवश्यक दस्तावेज जमा करने के लिए 30 दिन का समय दिया जाता है।

नए नियमों के अनुसार, यदि कोई आवेदक आवेदन की अंतिम तिथि तक अपना आवेदन वापस लेने और ईएमडी राशि लौटाने का अनुरोध करता है, तो उसकी जमा ईएमडी राशि बिना किसी कटौती के वापस कर दी जाएगी।

गलत जानकारी के मामलों में भी ईएमडी वापसी का प्रावधान

योजना में कुछ ऐसे मामलों को लेकर भी नया प्रावधान किया गया है, जिनमें आवेदन में गलत जानकारी दर्ज होने या प्रस्तुत एमओयू एवं आवश्यक दस्तावेजों में असमानता पाई जाती है।

यदि ऐसा आवेदक लॉटरी प्रक्रिया में सफल घोषित हो जाता है, तो प्रस्तावित संशोधन के अनुसार भूखंड के प्रीमियम की 0.5 प्रतिशत राशि की कटौती कर शेष ईएमडी आवेदक को वापस कर दी जाएगी। इससे पहले योजना में ऐसे मामलों में ईएमडी वापस करने का कोई प्रावधान नहीं था।

निवेशकों के हितों की बेहतर सुरक्षा

रीको के प्रबंध निदेशक सुरेश कुमार ओला ने बताया कि रीको द्वारा प्रत्यक्ष आवंटन योजना को निवेशकों और उद्यमियों के लिए अधिक सुविधाजनक, पारदर्शी और सरल बनाने के उद्देश्य से समय-समय पर आवश्यक सुधार किए जा रहे हैं। नवीन संशोधनों से भूमि आवंटन प्रक्रिया में सुगमता बढ़ने के साथ निवेशकों के हितों का बेहतर संरक्षण सुनिश्चित होगा।

प्रत्यक्ष आवंटन योजना की वर्तमान वैधता 31 दिसंबर 2026 तक है। निर्धारित अवधि में राज्य सरकार के साथ एमओयू निष्पादित करने वाले निवेशक और निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले उद्यमी इस योजना में भाग ले सकते हैं।

13वां चरण जारी, 25 अगस्त तक आवेदन

वर्तमान में प्रत्यक्ष आवंटन योजना का 13वां चरण चल रहा है। इस चरण में आवेदन करने और ईएमडी जमा कराने की अंतिम तिथि 25 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है।

रीको के इन संशोधनों को राजस्थान में निवेश प्रक्रिया को सरल बनाने और ईज ऑफ ड्यूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे औद्योगिक भूखंड के लिए आवेदन करने वाले निवेशकों को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक प्रक्रिया उपलब्ध होगी।

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