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RIICO में 140 करोड़ के कथित घोटाले का आरोप! खुशखेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया के प्लॉट आवंटन पर उठे बड़े सवाल

खुशखेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में कथित 140 करोड़ रुपये के घोटाले का मामला गरमाया

राजस्थान: के खैरथल-तिजारा जिले के खुशखेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में RIICO (राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम) से जुड़ा एक बड़ा विवाद सामने आया है। आरोप है कि एक औद्योगिक प्लॉट के पुनः आवंटन की प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी कर करीब 140 करोड़ रुपये के संभावित नुकसान का रास्ता तैयार किया जा रहा है।

मामला प्लॉट नंबर SP2-2 से जुड़ा है, जिसका क्षेत्रफल करीब 69,130 वर्ग मीटर बताया जा रहा है। इस पूरे विवाद ने प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है। अब इस प्रकरण की स्वतंत्र जांच की मांग तेज हो गई है।


1993 में हुआ था प्लॉट का आवंटन

जानकारी के अनुसार, यह प्लॉट M/s Thapar Concast Limited को 04 मार्च 1993 को मात्र 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से आवंटित किया गया था। इसके बाद 27 मार्च 1995 को कंपनी के नाम लीज डीड भी निष्पादित कर दी गई थी।

औद्योगिक क्षेत्र को 01 जनवरी 1998 को विकसित घोषित किया गया। RIICO के नियमों के मुताबिक, कंपनी को पांच वर्षों के भीतर यानी 31 दिसंबर 2002 तक उत्पादन शुरू करना अनिवार्य था।

लेकिन आरोप है कि कंपनी तय समय सीमा के भीतर उत्पादन शुरू करने में विफल रही, जो आवंटन शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन माना जा रहा है।


RIICO ने कई साल बाद की कार्रवाई

काफी लंबे समय तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने के बाद RIICO ने आखिरकार 07 अप्रैल 2021 और 08 जुलाई 2021 को कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किए।

इसके बाद 05 मई 2023 को RIICO ने प्लॉट का आवंटन रद्द कर दिया। वहीं 12 मई 2023 को प्लॉट का कब्जा भी अपने नियंत्रण में ले लिया गया।

इस कार्रवाई के बाद कंपनी ने कई स्तरों पर राहत पाने की कोशिश की, लेकिन उसे लगातार झटके लगते रहे।


कंपनी की सभी अपीलें हुईं खारिज

सूत्रों के अनुसार, कंपनी ने इस फैसले के खिलाफ अलग-अलग मंचों पर अपील की, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली।

  • सिविल कोर्ट में दायर वाद 22 मई 2025 को खारिज कर दिया गया
  • RIICO में बहाली आवेदन 05 जुलाई 2023 को निरस्त हुआ
  • MD RIICO के समक्ष अपील 11 अक्टूबर 2023 को खारिज हुई
  • Chairman RIICO ने भी 17 नवंबर 2025 को अपील खारिज कर दी

इसके बावजूद मामला पूरी तरह शांत नहीं हुआ और अब नए विवाद सामने आ रहे हैं।


हाईकोर्ट पहुंचा मामला, फिर वापस ली याचिका

कंपनी ने राजस्थान हाईकोर्ट में SBCW No. 6150/2026 के तहत याचिका दायर की। हालांकि, अदालत ने मामले में नोटिस जारी किए बिना कंपनी को RIICO के समक्ष अभ्यावेदन देने की छूट दी।

इसके बाद कंपनी ने अपनी याचिका वापस ले ली। यहीं से पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया और अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या पुनः आवंटन की प्रक्रिया नियमों के विरुद्ध शुरू की जा रही है।


अब उठ रहे हैं कई बड़े सवाल

इस पूरे प्रकरण में कई गंभीर सवाल सामने आ रहे हैं—

1. क्या कंपनी को फायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही है?

आरोप है कि नियमों की अनदेखी कर कंपनी को दोबारा लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है।

2. 140 करोड़ रुपये के संभावित नुकसान का जिम्मेदार कौन?

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि प्लॉट का पुनः आवंटन पुराने नियमों या कम दरों पर होता है, तो सरकार को भारी राजस्व नुकसान हो सकता है।

3. RIICO ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील क्यों नहीं की?

इस बात को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर RIICO प्रशासन ने उच्च अदालत में आगे चुनौती क्यों नहीं दी।

4. क्या किसी स्तर पर मिलीभगत है?

विपक्षी स्वर यह भी आरोप लगा रहे हैं कि पूरे मामले में उच्च स्तर पर दबाव या मिलीभगत हो सकती है।


स्वतंत्र जांच की मांग तेज

मामले की गंभीरता को देखते हुए अब कई सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने स्वतंत्र जांच की मांग की है।

जांच के लिए निम्न एजेंसियों के नाम सामने आ रहे हैं—

  • CAG
  • ACB
  • ED
  • SIT

इसके साथ ही दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई और पूरे मामले को तत्काल रोकने की मांग भी उठ रही है।


सरकारी पारदर्शिता पर उठे सवाल

यह मामला केवल एक औद्योगिक प्लॉट तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे सरकारी पारदर्शिता, जवाबदेही और संसाधनों के उपयोग से जुड़ा बड़ा मुद्दा बताया जा रहा है।

यदि आरोप सही साबित होते हैं, तो यह राजस्थान के औद्योगिक इतिहास के बड़े विवादों में शामिल हो सकता है।


निष्कर्ष:

खुशखेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया का यह विवाद अब केवल एक प्रशासनिक फैसला नहीं रह गया है। संभावित 140 करोड़ रुपये के नुकसान और नियमों के उल्लंघन के आरोपों ने पूरे मामले को संवेदनशील बना दिया है। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि सरकार और जांच एजेंसियां इस मामले में क्या कदम उठाती हैं।

Written By

Rajat Kumar RK

Desk Reporter

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