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जयपुर में मेडिकल उत्पादों की जांच में बड़ी गड़बड़ी, कम मात्रा मिलने पर सख्त कार्रवाई

जयपुर, 15 अक्टूबर। राजस्थान में उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए विधिक मापविज्ञान प्रकोष्ठ ने जयपुर में 5 से 14 अक्टूबर तक विशेष निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान मेडिकल और हेल्थकेयर उत्पादों से जुड़े प्रतिष्ठानों की जांच में पैकिंग पर निर्धारित मात्रा से कम सामग्री, जरूरी जानकारियों का अभाव और तौल उपकरणों के सत्यापन में अनियमितताएं सामने आईं। विभाग ने कार्रवाई करते हुए कुल 2 लाख 15 हजार रुपये की कम्पाउंडिंग राशि जमा करवाई।

उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सुमित गोदारा के निर्देशानुसार चलाए गए इस अभियान में कॉटन वूल, सर्जिकल ग्लव्स, बैंडेज और अन्य पैक्ड उत्पादों की जांच की गई। निरीक्षण में सामने आया कि कुछ उत्पादों के पैकेट पर अंकित मात्रा और वास्तविक मात्रा में अंतर था। इसके अलावा कई पैकेटों पर मानक मीट्रिक इकाइयों, निर्माता के पते, कस्टमर केयर नंबर और अन्य अनिवार्य घोषणाओं में कमियां मिलीं।

200 ग्राम के पैकेट में मिले औसतन 186.32 ग्राम

शिवानी मेडिप्रो प्राइवेट लिमिटेड में 200 ग्राम एब्जॉर्बेंट कॉटन वूल के पैकेटों में संशोधित औसत वास्तविक मात्रा 186.32 ग्राम मिली। यानी घोषित मात्रा से औसतन 13.68 ग्राम कम सामग्री पाई गई। यहां 1,000 पैकेट जब्त किए गए और 65 हजार रुपये की कम्पाउंडिंग राशि जमा करवाई गई।

नेहरू बाजार स्थित अजय सर्जिकल्स कंपनी में 500 ग्राम कॉटन वूल के पैकेट में 14 ग्राम कम सामग्री मिली। यहां कॉटन वूल और क्रिस्टल केयर लेटेक्स ग्लव्स सहित कुल 1,185 पैकेट जब्त किए गए। फर्म से 10 हजार रुपये की कम्पाउंडिंग राशि जमा करवाई गई।

बगरू स्थित अग्रसेन मेडिटेक प्राइवेट लिमिटेड में पंजीकरण और तौल उपकरणों के सत्यापन संबंधी दस्तावेजों में कमियां मिलीं। साथ ही पैकेटों पर जरूरी घोषणाओं का भी नियमानुसार प्रदर्शन नहीं पाया गया। कार्रवाई के दौरान स्वैब के 16 पैकेट और लेटेक्स ग्लव्स के 30 कार्टून जब्त किए गए। फर्म से 60 हजार रुपये की कम्पाउंडिंग राशि जमा करवाई गई।

झोटवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया स्थित विनायक मन्नू ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड में लगभग 400 कॉटन वूल पैकेटों की बिक्री पर रोक लगाई गई। यहां तौल उपकरणों के सत्यापन प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं मिले। फर्म से 30 हजार रुपये की कम्पाउंडिंग राशि जमा करवाई गई।

वहीं, बगरू इंडस्ट्रियल एरिया के ढेमी कलां स्थित एस्टर कॉर्पोरेशन में कॉटन वूल की वास्तविक मात्रा और पैकेट पर अंकित मात्रा से संबंधित उल्लंघन सामने आया। इस मामले में 50 हजार रुपये की कम्पाउंडिंग राशि जमा करवाई गई और संबंधित लॉट को आवश्यक सुधार होने तक जब्त कर बिक्री पर रोक लगाई गई।

उपभोक्ताओं से पैकेट की जानकारी जांचने की अपील

निरीक्षण के दौरान संबंधित प्रतिष्ठानों को सुधार नोटिस भी जारी किए गए। विभाग ने स्पष्ट किया कि पैक्ड वस्तुओं पर निर्धारित मात्रा और अनिवार्य घोषणाओं का सही होना जरूरी है। उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे खरीदारी के समय पैकेट पर अंकित मात्रा, अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP), निर्माता या पैकर का विवरण और अन्य आवश्यक जानकारियों की जांच करें।

किसी भी प्रकार की अनियमितता सामने आने पर उपभोक्ता हेल्पलाइन 14435 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

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