राजस्थान में सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाया जा रहा विशेष अभियान लगातार तेज़ी से जारी है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य वीआईपी संस्कृति के नाम पर हो रहे यातायात नियमों के उल्लंघन को रोकना और आम नागरिकों के लिए सुरक्षित एवं अनुशासित सड़क व्यवस्था सुनिश्चित करना है। पुलिस महानिदेशक श्री राजीव कुमार शर्मा के निर्देशों के बाद पूरे प्रदेश में जिला पुलिस और ट्रैफिक यूनिट्स द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी निगरानी महानिदेशक पुलिस यातायात श्री अनिल पालीवाल और अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस यातायात डॉ. बी. एल. मीणा द्वारा की जा रही है।
4 जून से 18 जून 2026 के बीच 15 दिनों में राजस्थान पुलिस ने कुल 1,24,384 वाहनों पर कार्रवाई की है। इस दौरान सबसे अधिक मामले वाहनों पर अवैध ब्लैक फिल्म लगाने के पाए गए, जिनमें 46,958 चालान किए गए। इसके अलावा नियम विरुद्ध नंबर प्लेट और पंजीयन चिह्न के 31,961 मामले, वाहनों पर अनाधिकृत शब्द एवं चिन्ह लगाने के 17,209 मामले, वाहन संरचना या बॉडी में अवैध परिवर्तन के 12,232 मामले, अनाधिकृत लाल-नीली बत्ती, फ्लैशर, स्ट्रोब लाइट और हूटर के 9,271 मामले तथा प्रेशर हॉर्न और एयर हॉर्न के 6,753 मामलों में कार्रवाई की गई।
विशेष अभियान के तहत केवल गुरुवार को ही प्रदेशभर में 7,447 वाहनों पर कार्रवाई हुई, जिसमें 2,577 मामलों में ब्लैक फिल्म हटवाई गई, 1,813 मामलों में नियम विरुद्ध नंबर प्लेट के खिलाफ कार्रवाई हुई, 1,173 मामलों में अनाधिकृत शब्द और चिन्ह, 849 मामलों में वाहन संरचना में अवैध बदलाव, 603 मामलों में अवैध लाल-नीली बत्ती एवं हूटर तथा 432 मामलों में प्रेशर और एयर हॉर्न पर कार्रवाई की गई।
जिलावार आंकड़ों में दौसा जिला सबसे आगे रहा, जहां 553 मामलों में कार्रवाई की गई। इसके बाद जयपुर पश्चिम में 534, अजमेर में 492, जयपुर यातायात में 369, जयपुर ग्रामीण में 353, चित्तौड़गढ़ में 347 और बांसवाड़ा में 303 मामलों में कार्रवाई दर्ज की गई। अन्य जिलों में भी अभियान के दौरान लगातार जांच और प्रवर्तन कार्रवाई जारी रही।
पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान आगे भी इसी सख्ती के साथ जारी रहेगा। सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता मानते हुए नियम तोड़ने वालों पर कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। साथ ही आम जनता से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, वाहनों में किसी प्रकार का अवैध संशोधन न करें और ब्लैक फिल्म, अनाधिकृत हूटर, प्रेशर हॉर्न या गलत नंबर प्लेट का उपयोग न करें, ताकि सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके और सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।
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