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पंचायतीराज चुनाव: नामांकन को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के नए निर्देश, इन गलतियों पर खारिज हो सकता है फॉर्म

जयपुर। राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के चुनाव में नामांकन प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि नामांकन पत्र और शपथ पत्र में किसी भी कॉलम को खाली नहीं छोड़ा जाना चाहिए। निर्धारित नियमों का पालन नहीं करने पर उम्मीदवार का नामांकन पत्र खारिज किया जा सकता है।

50 रुपए के स्टांप पर शपथ पत्र जरूरी

आयोग के निर्देशों के अनुसार उम्मीदवार को 50 रुपए के नॉन-ज्यूडिशियल स्टांप पर शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा। इस शपथ पत्र को नोटरी या मजिस्ट्रेट से प्रमाणित कराना होगा। उम्मीदवार को घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय होने और खुले में शौच नहीं जाने की घोषणा भी करनी होगी।

बकाया राशि होने पर पहले करना होगा भुगतान

यदि उम्मीदवार पर किसी प्रकार की बकाया राशि नहीं है तो नो-ड्यूज प्रमाण पत्र देना जरूरी नहीं होगा। हालांकि, यदि कोई बकाया राशि है तो नामांकन दाखिल करने से पहले उसका भुगतान करना होगा।

आरक्षित सीटों के लिए जाति प्रमाण पत्र जरूरी

आरक्षित वार्ड से चुनाव लड़ने वाले SC, ST और OBC वर्ग के उम्मीदवारों को निर्धारित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण पत्र नहीं होने की स्थिति में नामांकन में परेशानी हो सकती है।

हस्तलिखित नामांकन पत्र नहीं होंगे स्वीकार

आयोग ने स्पष्ट किया है कि हस्तलिखित नामांकन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। केवल आयोग द्वारा निर्धारित या टाइप किए हुए निर्धारित प्रारूप में ही नामांकन पत्र मान्य होगा। नामांकन पत्र के किसी भी कॉलम को खाली छोड़ने पर फॉर्म खारिज किया जा सकता है।

जमानत राशि भी निर्धारित

जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के चुनाव के लिए जमानत राशि भी निर्धारित की गई है।

  • सामान्य वर्ग: 500 रुपए
  • महिला एवं SC/ST/OBC अभ्यर्थी: 250 रुपए

आयोग ने उम्मीदवारों से नामांकन पत्र भरते समय सभी नियमों और दस्तावेजों की जांच सावधानीपूर्वक करने की अपील की है, ताकि किसी तकनीकी कमी के कारण उनका नामांकन खारिज न हो।

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