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जयपुर में बेकाबू रोडवेज बस ने 4 वाहनों को मारी टक्कर, महिला की मौत; बस के 13 चालान पेंडिंग

जयपुर। राजधानी जयपुर में सीकर रोड स्थित खेतान चौराहे के पास बुधवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। श्रीमाधोपुर से जयपुर आ रही रोडवेज बस ने दो कार, एक स्कूटी और एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर बेटे के साथ जा रही तुलसी देवी (49) की मौत हो गई, जबकि उनका बेटा और स्कूटी सवार महेश चौधरी घायल हो गए। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है।

पीछे से कार को मारी टक्कर, बाइक सवार मां-बेटा गिरे

जानकारी के अनुसार, बुधवार दोपहर करीब 2:45 बजे खेतान चौराहे के पास कट पर कुछ वाहन खड़े थे। इसी दौरान रोडवेज बस ने आगे चल रही नीली कार को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख पाया और पास में खड़ी बाइक उसकी चपेट में आ गई।

बाइक पर तुलसी देवी अपने बेटे के साथ जा रही थीं। टक्कर के कारण दोनों सड़क पर गिर गए और कार का पहिया तुलसी देवी के ऊपर से गुजर गया। गंभीर रूप से घायल तुलसी देवी ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। उनके बेटे को भी चोटें आईं।

बस के पहिए में फंसी स्कूटी, चालक हिरासत में

हादसे के दौरान रोडवेज बस ने एक स्कूटी और दूसरी कार को भी टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि स्कूटी बस के अगले पहिए के नीचे फंस गई। स्कूटी सवार महेश चौधरी के पैर में फ्रैक्चर सहित गंभीर चोटें आईं।

घटना के बाद आसपास मौजूद लोग घायलों की मदद के लिए पहुंचे। घायलों को कांवटिया अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने बस चालक राकेश कुमार (30), निवासी श्रीमाधोपुर, को हिरासत में लिया है।

चालक ने बताया- ब्रेक नहीं लगने से हुआ हादसा

मुरलीपुरा थानाधिकारी वीरेंद्र कुरील के अनुसार, प्रारंभिक पूछताछ में बस चालक ने बताया कि ब्रेक नहीं लगने के कारण बस उसके नियंत्रण से बाहर हो गई थी। चालक ने ब्रेक के नीचे कोई वस्तु आ जाने की बात भी कही है।

पुलिस हादसे के वास्तविक कारणों की जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर दुर्घटना की परिस्थितियों का पता लगाया जा रहा है।

रोडवेज बस के 13 चालान पेंडिंग, 92 हजार रुपये का जुर्माना

हादसे में शामिल रोडवेज बस के खिलाफ यातायात नियमों के उल्लंघन के 13 चालान लंबित बताए गए हैं। इन पर कुल 92 हजार रुपये का जुर्माना दर्ज है।

जानकारी के मुताबिक, इनमें शाहजहांपुर टोल से बिना परमिट निकलने के सात चालान शामिल हैं। ये चालान जनवरी में काटे गए थे और प्रत्येक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था। इसके अलावा ओवरस्पीड के तीन तथा प्रदूषण प्रमाण पत्र और नो-पार्किंग से संबंधित तीन अन्य चालान भी दर्ज हैं।

पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

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