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दिल्ली: प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप योजना के तहत जवानों के बच्चों को मिलेगी आर्थिक मदद, 31 अक्टूबर तक आवेदन का मौका

नई दिल्ली। देश के जवानों और पुलिसकर्मियों के परिवारों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप योजना (PMSS) संचालित की जा रही है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF), असम राइफल्स और आतंकवादी या नक्सली हमलों में शहीद हुए राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों के पात्र आश्रित बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं सूचीबद्ध हैं। 

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के अनुसार, इन योजनाओं के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2026 निर्धारित है। आवेदन के बाद त्रुटिपूर्ण फॉर्म के सत्यापन की अंतिम तिथि 15 नवंबर और संबंधित विभागों के स्तर पर अंतिम सत्यापन की तिथि 30 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है। 

लड़कियों को 36 हजार और लड़कों को 30 हजार रुपये सालाना

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स के पात्र आश्रितों के लिए प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप योजना के तहत छात्रवृत्ति की राशि इस प्रकार है:

  • छात्राओं को: 3,000 रुपये प्रतिमाह यानी 36,000 रुपये सालाना।

  • छात्रों को: 2,500 रुपये प्रतिमाह यानी 30,000 रुपये सालाना।

छात्रवृत्ति का भुगतान सालाना आधार पर किया जाता है। गृह मंत्रालय के अनुसार, इस योजना का उद्देश्य पात्र आश्रितों को तकनीकी और व्यावसायिक उच्च शिक्षा हासिल करने में मदद देना है। 

किन जवानों के बच्चों को मिल सकता है लाभ?

योजना के अंतर्गत पात्रता संबंधित श्रेणी के नियमों के अनुसार निर्धारित होती है।

1. केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स: पात्र श्रेणियों में इन बलों के सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मियों के आश्रित बच्चे, ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले कर्मियों के आश्रित और कुछ अन्य निर्धारित श्रेणियों के परिवार शामिल हैं। पात्रता बल, सेवा की स्थिति और निर्धारित शर्तों पर निर्भर करती है।

2. राज्य पुलिस के शहीद जवानों के बच्चे: राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेशों की पुलिस के उन कर्मियों के आश्रित बच्चों के लिए अलग प्रावधान है, जिन्होंने आतंकवादी या नक्सली हमलों में जान गंवाई हो। यह सुविधा राज्य पुलिस के सभी कर्मचारियों के बच्चों के लिए स्वतः लागू नहीं होती।

3. सेना के पूर्व सैनिकों के परिवार: रक्षा मंत्रालय के पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के अंतर्गत भी प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप योजना संचालित है। इसकी पात्रता और आवेदन प्रक्रिया संबंधित नियमों के अनुसार अलग से देखनी चाहिए।

कितनी छात्रवृत्तियां दी जाती हैं?

गृह मंत्रालय की योजना के तहत केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स के लिए प्रतिवर्ष 2,000 नई छात्रवृत्तियों का प्रावधान है। इनमें 1,000 छात्रवृत्तियां लड़कों और 1,000 लड़कियों के लिए निर्धारित हैं।

इसके अतिरिक्त, आतंकवादी या नक्सली हमलों में शहीद राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश पुलिसकर्मियों के पात्र आश्रितों के लिए 500 नई छात्रवृत्तियों का प्रावधान है। इनमें 250 छात्रवृत्तियां लड़कों और 250 लड़कियों के लिए हैं। ये संख्या नए चयन की है; नवीनीकरण के मामले अलग होते हैं। 

आवेदन के लिए क्या योग्यता जरूरी है?

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स से संबंधित उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार, नए आवेदक को निर्धारित प्रवेश योग्यता परीक्षा यानी 12वीं, डिप्लोमा या स्नातक स्तर पर कम से कम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त होने चाहिए। संबंधित श्रेणी के लिए निर्धारित प्रथम व्यावसायिक डिग्री पाठ्यक्रम और अन्य पात्रता शर्तें भी पूरी करनी होती हैं।

नवीनीकरण के लिए आगे के शैक्षणिक वर्षों में निर्धारित न्यूनतम अंक और अन्य नियम लागू होते हैं। इसलिए आवेदन से पहले अपनी श्रेणी के आधिकारिक दिशानिर्देश जरूर देखें। 

कहां और कैसे करें आवेदन?

पात्र अभ्यर्थी राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

  1. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल खोलें: https://scholarships.gov.in/

  2. शैक्षणिक सत्र 2026-27 में संबंधित प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप योजना चुनें।

  3. पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन संबंधी दिशानिर्देश पढ़ें।

  4. निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन भरें और जमा करें।

  5. आवेदन की स्थिति और सत्यापन संबंधी जानकारी पोर्टल पर जांचते रहें।

आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2026 है। अंतिम समय की परेशानी से बचने के लिए पात्र अभ्यर्थियों को समय रहते आवेदन करना चाहिए। 

क्या नई गाइडलाइन जारी हुई है?

उपलब्ध आधिकारिक जानकारी में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए आवेदन की तिथियां स्पष्ट हैं। हालांकि, इस शोध में सभी श्रेणियों के लिए किसी एक नई, समेकित गाइडलाइन के जारी होने की पुष्टि नहीं मिली है। इसलिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित योजना के पोर्टल पर उपलब्ध नवीनतम नियमों को ही अंतिम मानना चाहिए।

आधिकारिक जानकारी के लिए:

 

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